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Thursday, July 16, 2015

विजय माल्‍या ने ‘वक्फ़ बोर्ड’ की ज़मीन पर अवैध रूप से लगाई शराब फैक्‍ट्री-नोटिस जारी


विजय माल्‍या ने ‘वक्फ़ बोर्ड’ की ज़मीन पर अवैध रूप से लगाई शराब फैक्‍ट्री-नोटिस जारी
लखनऊ।लिकर किंग विजय माल्या की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।अभी तक उनकी एयर लाइंस कंपनी किंगफिशर ही डूबी थी।अब यूपी के शिया वक्फ बोर्ड ने लिकर किंग को वक्फ की जमीन खाली करने के लिए लीगल नोटिस भेजा है।बोर्ड का कहना है कि मेरठ में वक्फ की जमीन को अवैध रूप से विजय माल्या को बेचा गया।जिस पर अब शराब की फैक्ट्री लगी हुई है।मामले में विजय माल्या को नोटिस भेजकर 10 अगस्त को बोर्ड में तलब किया गया है।मेरठ में अवैध रूप से दी गई जमीन पर लगी विजय माल्या की शराब फैक्ट्री की शिकायत मेरठ के ही मुतल्वी ने की थी।इसकी जांच में पाया गया कि वक्फ की जमीन पर विजय माल्या की शराब फैक्ट्री का अवैध कब्‍जा है।अब उसे हटाने के लिए लिकर किंग को कानूनी नोटिस भेजा गया है।नोटिस लिकर किंग विजय माल्या के बंगलुरू पते के साथ-साथ दुबई के पते पर भी भेजा गया है।
क्या है मामला-शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का कहना है कि मेरठ के अब्दुल्लापुर में सैयद मोहम्मद की संपत्ति थी।जिसे उन्होंने 26 अप्रैल 1918 में वक्फ के नाम रजिस्टर्ड कर दिया था।सैयद मोहम्मद के बेटे मंजूर अहमद ने 20 अप्रैल 1937 को फैक्ट्री सेंट्रल डिस्टलरी एंड कैमिकल वर्क्स को 50 साल की लीज पर दिया था।यह लीज वक्फ नामे के अनुसार गलत थी। बाद में सेंट्रल डिस्टलरी एंड कैमिकल वर्क्स ने गलत तरीके से संपत्ति विजय माल्या को बेच दी।अब वहां पर यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री लगाकर शराब बनाई जाती है।
कहां है यह फैक्ट्री-शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बताया कि लिकर किंग विजय माल्या की यह शराब फैक्ट्री मेरठ के कंकरखेड़ा उर्फ खुर्रमनगर में स्थापित है।यह संपत्ति वक्फ की है।फैक्ट्री अभी चालू हालत में है जिसे खाली कराना है। नोटिस में शिया वक्फ बोर्ड ने आदेश दिया है कि विजय माल्या मामले में अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित सभी अभिलेखों के साथ 10 अगस्त को बोर्ड के सामने हाजिर हो।यदि माल्‍या ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्ड के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दशा में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।
कैसे चला पता-अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि बार-बार आगाह करने के बावजूद जमीन नहीं खाली की गई।इसलिए वहां के मुतल्‍वी ने बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई।इसके बाद जांच की गई तो मामला सही पाया गया और विजय माल्या को कानूनी नोटिस भेजा गया।अब दस अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

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